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गौ-हत्या के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

# प्रदीप पटेल | 16 May, 2021

बिलासपुर। खमतराई मुरुम खदान अशोक नगर चौक के पास से कल रात गाय का छत विक्षत शव मिलने के बाद माहौल बिगडने से पहले ही सरकण्डा पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आधी रात को दबिश दे कर घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना कारित करने वाला हथियार भी बरामद किया गया है

मामले में मिली जानकारी के अनुसार चिंगराजपारा निवासी राम सिंग ठाकुर उम्र 28 वर्ष गौ सेवक हैं। जिन्हें करीब 8 बजे मुरुम खदान अटल आवास निवासी सोनू ठाकुर ने फोन कर के सूचना दी कि यहां मुरुम खदान तालाब के पास बछड़े का सर,खाल व लाश पड़ा हुआ है, सूचना पर पहले राम सिंग ठाकुर ने पहले वहां पर जा कर पुष्टि की फिर सूचना सही पाए जाने पर अन्य गौ सेवको को इसकी जानकारी देते हुए सरकण्डा थाना एफआईआर करवाने पहुँचे

 

उनके साथियों समेत कई लोगो को जानकारी होने पर उन्होंने भी सरकण्डा थाना पहुँच कर कार्यवाही की मांग की। ईद के दिन गौ हत्या होने के कारण धार्मिक सदभावना बिगड़ने की आशंका को देखते हुए टीआई जेपी गुप्ता ने इसे गम्भीरता से लेते हुए अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया और वहां से निर्देश प्राप्त होते ही एफआईआर दर्ज कर रात में ही अपनी टीम के साथ आरोपियों की पता तलाश में निकल गए ।

 घटना कारित करने के बाद दोनों आरोपी फरार थे, पतासाजी में पता चला कि घटना में शामिल एक आरोपी शेख कासिम खान मसान गंज में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ हैं। पुलिस टीम के वहा पहुचने पर आरोपी पीछे की दीवार फाद कर भागने की कोशिश कर रहा था। जिसे दौड़ा कर पुलिसकर्मियो ने पकड़ा, और पूछताछ की शुरुवात में आरोपी गुमराह करता रहा, पर पुलिस के सख्ती बरतने पर वह टूट गया। और बताया कि 14 तारीख की रात में उसने अपने कमरे में अपने साथी सोनू केवट के साथ मिल कर गला रेत कर गाय की हत्या की थी, फिर पकड़े जाने के डर से शव को काट कर स्कूटी मेस्ट्रो क्रमांक CG 10 X 4178 में लोड कर के अलग अलग स्थानों में छिपा कर भाग गए ।

पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त चापड व स्कूटी भी जब्त किया हैं। दूसरे आरोपी सोनू केवट को घेराबंदी कर ईरानी मोहल्ले से पकड़ा गया। रात को एफआईआर होने के बाद चंद घण्टो में ही पुलिस ने घटना के तूल पकड़ने से पहले ही आरोपियों को धारा 295 ए भादवि, छतीसगढ़ गौ वंश प्रतिषेध नियम धारा 4 पशु क्रूरता अधिनियम 11(1)(ठ) के तहत गिरफ्तार कर न्याययिक रिमांड में पेश किया हैं।