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ऑक्सीजन की मांग और सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित की ।

# प्रदीप पटेल | 08 May, 2021

नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस की दूसरी लहर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी चिंतित है। ऑक्सीजन की मांग और दवा वितरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन की कमी और दवाओं के वितरण को लेकर एक 12 सदस्य राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में एक सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया है। यह टास्क फोर्स पूरे देश में ऑक्सीजन की जरूरत और वितरण का आंकलन और सिफारिश करने का काम करेगी।

जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए देश के ज्यादातर राज्यों में आक्सीजन और जरूरी दवाओं की भारी किल्लत के बाद यह आदेश जारी किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी को लेकर कई अहम फैसले दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी ऑक्सीजन की भारी कमी को लेकर कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए कहा था। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के आवंटन के लिए अब एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। जिसमें वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। जो अन्य राज्यों में जा कर ऑक्सीजन और दवाओं के वितरण की रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसका एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे।