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हाईकोर्ट ने बिल्हा तहसीलदार के हक में फैसला सुनाते हुए, अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया ।

# प्रदीप पटेल | 16 Jan, 2021

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बिल्हा तहसीलदार के हक में फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है, हाई कोर्ट के जस्टिस पीसीएम कोसी की बेंच ने सुनवाई करते हुए बिल्हा तहसीलदार सत्य प्रताप राय को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बाद शासन को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने और 22 फरवरी को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है, वहीं आगामी आदेश तक तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई को बरकरार रख किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है।

एडवोकेट मनोज परांजपे ने बताया कि तहसीलदार सत्य प्रताप राय को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है, वहीं अब अगली सुनवाई 22 फरवरी को की जाएगी। बता दे कि एक माह पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के आदेश पर तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद तहसीलदार सत्य प्रकाश राय ने हाईकोर्ट की शरण में जाकर स्टे हासिल करने में सफलता पाई है। वही बिल्हा जमीन मामले और पेंड्रीडीह जमीन मामले में अब कई और राज खुलने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं तहसीलदार से जुड़े नजर आ रहे हैं और अब अन्य लोगों की भी सांस फूलने लगी है।